National Herald Probe : नेशनल हेराल्ड मामले में  सोनिया-राहुल को झटका, 751 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन (वाईआई) की करोड़ों रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। इसके तहत 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त की गई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है। इसकी कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपये है। ईडी ने बताया कि यंग इंडियन की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपये है।

ईडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बयान जारी कर बताया कि न्यूज पेपर के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) और इसकी होल्डिंग कंपनी यंग इंडियन के खिलाफ PMLA के तहत एक आदेश जारी किया गया था। बयान में कहा गया, “जांच में खुलासा हुआ है कि AJL के पास अपराध से हुई आय अचल संपत्तियों के रूप में है, जो देश में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में है। इनका मूल्य 661.69 करोड़ रुपये है। वहीं, यंग इंडियन के पास अपराध से प्राप्त आय 90.21 करोड़ रुपये एजेएल के ‘इक्विटी शेयर’ के रूप में है।”

इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह निर्णय 5 राज्यों में चल रहे चुनावों में हार से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है और यह ईडी की हताशा को भी दर्शाता है ।

उन्होंने कहा, ” धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई केवल ध्यान भटाकाने का तरीका है। मामले में किसी भी अचल संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया गया है। पैसा भी इधर-उधर नहीं जा रहा है। ” कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो यह दावा करता हो कि उसे धोखा दिया गया है।

गौरतलब है कि ईडी ने एजेएल और वाईआई की 751 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं, जबकि वाईआई के इक्विटी शेयरों को भी कुर्क किया गया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों कंपनियों को 751.9 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैट करने का आदेश जारी किया।

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