Imran Khan Disqualification : इमरान खान को चुनाव आयोग ने 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया, अधिसूचना जारी
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर । चुनाव आयोग ने 5 साल के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया। 5 अगस्त 2023 के अदालत के एक फैसले को देखते हुए इमराम खान पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है । इस बाबत पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है ।
इमरान खान को पाकिस्तान के इलेक्शंस एक्ट, 2017 की धारा 167 के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया था और उन्हें तीन साल साधारण कारावास की सजा सुनाई गई । उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया । चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, इमरान खान को पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63(1) (एच) के साथ चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 232 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है ।
इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 3 साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। उन्हें अदालत द्वारा रावलपिंडी की अदियाला जेल में भेजे जाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा गया है। इमरान खान मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए मंगलवार को कहा कि एक पक्षपातपूर्ण जज का फैसला उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के चेहरे पर तमाचा और न्याय का घोर उपहास है । उन्होंने अपने वकीलों ख्वाजा हारिस और गौहर अली खान के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी दोषसिद्धि और तीन साल जेल की सजा के खिलाफ याचिका दायर की है ।
बता दें कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद काफी कड़ी सुरक्षा वाली अटक जेल में रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, इमरान खान को जिस कोठरी में रखा गया है, उसमें मक्खियों और खटमलों का आतंक है और उसका टॉयलेट भी खुले में है। इमरान की हालत पर अटॉर्नी जनरल नईम हैदर पंजोठा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) अध्यक्ष को पंजाब प्रांत में स्थित जेल में C-कैटेगरी की सुविधाएं दी गई हैं। पंजोठा ने कहा है कि इमरान ने उन्हें बताया है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी वॉरंट नहीं दिखाया और पुलिस ने लाहौर में उनके घर में उनकी पत्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की थी।