Delhi Liquor Policy Case : आप सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली एमपी संजय सिंह की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था । इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का गुरुवार कोहाईकोर्ट में विरोध किया था ।

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को कानून का उचित तरीके से अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया और उनकी याचिका, जो रिट याचिका की ‘आड़’ में जमानत अर्जी है, विचारणीय नहीं है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा लिया था। इसके बाद शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी ।

हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का गुरुवार को हाई कोर्ट में विरोध किया था। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि, संजय सिंह को चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आरोप हैं कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ।

गिरफ्तार के बाद ईडी ने संजय सिंह को 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने संजय सिंह को पहले 10 अक्टूबर तक और फिर 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। ईडी रिमांड की अवधि 13 अक्टूबर को खत्म होने के बाद संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद संजय सिंह ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 13 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन अब वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली है।

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