ITR Filing : FY2023 में 7.40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फाइल किए आईटीआर, जानें जीरो टैक्स देनदारी वाले रहे कितने
देश में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 7.40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया। इनमें शून्य कर देनदारी वाले रिटर्न की संख्या 5.16 करोड़ थी। भाषा न्यूज के मुताबिक, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पिछले पांच वर्षों में दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या में वृद्धि हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2018-19 में 6.28 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 6.47 करोड़ और वित्त वर्ष 2020-21 में 6.72 करोड़ हो गई। चौधरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में दाखिल आईटीआर की संख्या बढ़कर 6.94 करोड़ से अधिक और वित्त वर्ष 2022-23 में 7.40 करोड़ से अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों के दौरान जीरो टैक्स देनदारी वाले आईटी रिटर्न की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 के 2.90 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 5.16 करोड़ हो गई है।
आयकर कानूनों के अनुसार, 60 वर्ष से कम, 60 से 80 वर्ष के बीच और 80 वर्ष से अधिक के करदाताओं के लिए मूल छूट सीमा क्रमशः 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 5 लाख रुपये है। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर के 7 फॉर्म हैं। किसी कंपनी या व्यक्ति के पास आईटीआर दाखिल करने की एक निश्चित तारीख होती है। वेतनभोगी वर्ग या सामान्य श्रेणी के करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा आमतौर पर हर साल 31 जुलाई होती है। वैसे किसी खास परिस्थितियों में सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में बढ़ोतरी कर सकती है।