Online Gaming to attract 28% GST from Oct 1 : अक्टूबर 1 से ऑनलाइन गेमिंग हो जाएगी बेहद महंगी, चुकाना होगा ज्यादा जीएसटी, जानें डिटेल्स

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अगले महीने से ऑनलाइन गेमिंग आपको महंगी पड़ेगी । सरकार 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत का भारी-भरकम जीएसटी लगाने जा रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि सरकार इस बार यह चार्ज (ऑनलाइन गेमिंग 28 फीसदी जीएसटी) लेने के लिए तैयार है। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का भारत का कदम अलग-अलग क्षेत्रों को जीएसटी ढांचे के तहत लाने और टैक्स कलेक्शन को सुव्यवस्थित करने की कोशिशों का हिस्सा है।

खबरों के मुताबिक इस फैसले पर सभी राज्यों ने भी अपनी सहमति दे दी है । यह निर्णय लोकसभा द्वारा हाल ही में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित करने के बाद आया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि हम 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी दर लागू करने जा रहे हैं । यहां आपको बता दें, ऑनलाइन गेमिंग (ऑनलाइन गेमिंग) पर जीएसटी दर का कानून राज्यों की विधानसभा द्वारा पारित किया जाना है।

आपको बता दें कि 11 अगस्त को लोकसभा ने दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया था। ये संशोधन समेकित वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और अन्य चीजों पर कराधान के लिए आवश्यक प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन की प्रक्रिया को तेज करने का संकल्प लिया था। केंद्र सरकार का दावा है कि जीएसटी में किया गया संशोधन कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में सप्लाई के टैक्सेसन के संबंध में बहुत जरूरी क्लियरिटी देगा।

जीएसटी परिषद की सिफारिश है कि कैसीनो में ऑनलाइन गेमिंग और कार्रवाई योग्य दावों का मूल्यांकन खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के आधार पर किया जाना चाहिए। यहां ध्यान दें कि 1 अक्टूबर से लिए गए निर्णय में गेम पर लगाई गई राशि या पिछली जीत पर लगाए गए दांव शामिल नहीं हैं। जीएसटी परिषद ने इससे पहले 11 जुलाई को कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के लिए पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर की सिफारिश की थी।

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