Rs 2000 Exchange Deadline : बढ़ गई 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन, नोट करें नई आखिरी तारीख
2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए पहले लोगों के पास आज तक का ही समय था । अब उन्हें और समय मिल गया है । रिजर्व बैंक ने शनिवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया। इससे काफी लोगों को राहत होगी।
अगर आप अभी तक 2000 रुपये के नोट नहीं बदल पाए थे और रिजर्व बैंक ने आपको बड़ी राहत दी है । जिनके पास अभी भी 2000 रुपये के नोट (2000 rupee note) पड़े हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। सेंट्रल बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन अब 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट का बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 से आगे बढ़ा दी है। लोग अब 7 अक्टूबर 2023 तक अपने 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज या बदल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने शनिवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया। इससे काफी लोगों को राहत होगी। रिजर्व बैंक ने 8 अक्टूबर 2023 से बैंकों को इस बारे में जरूरी निर्देश भी दिए हैं। इससे अब लोगों को नोटों को बदलने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है ।
बता दें कि, पहले रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जमा कराने या बदलने के लिए 30 सितंबर यानी आज तक का समय दिया था । ऐसे कयास लग रहे थे कि रिजर्व बैंक डेडलाइन को बढ़ा सकता है । खासकर अनिवासी भारतीयों को 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग उठ रही थी । रिजर्व बैंक के ताजे कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारण अभी तक 2000 रुपये के नोट बैंकों में न तो जमा करा पाए थे और न ही बदल पाए थे ।
रिजर्व बैंक ने दी ये जानकारी :
सेंट्रल बैंक ने 30 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उसने समीक्षा के आधार पर एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है । रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में कहा, वापसी की प्रक्रिया का तय समय समाप्त होने वाला है । एक समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपये के नोट को जमा कराने या बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बरकरार रखा जाए ।
लीगल टेंडर बने रहेंगे 2000 रुपये के नोट :
खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जारी नोटिफिकेशन में बताया है कि 19 मई 2023 तक 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे। इनमें 3.42 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास लौट के आ गए हैं। 29 सितंबर 2023 को क्लोजिंग के समय तक 0.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार रुपये के नोट सर्कुलेशन में मौजूद रहे। रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। इससे पहले शुक्रवार को यह खबर आई थी कि केंद्रीय बैंक 2000 रुपये के नोट बदलने की समयसीमा को आगे बढ़ा सकता है। चर्चा थी कि आरबीआई उन लोगों के लिए विशेष छूट लेकर आ सकता है जो डेडलाइन से चूक गए हैं।
ये हुआ बड़ा बदलाव :
हालांकि अब रिजर्व बैंक ने एक बदलाव किया है । अभी तक यानी 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट किसी भी बैंक ब्रांच में बदले जा सकते थे और लोग अपने अकाउंट में बैंक ब्रांच जाकर जमा करा सकते थे, अब यह व्यवस्था नहीं रहने वाली है । अब 2000 रुपये के नोट सिर्फ आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में बदले जा सकते हैं । रिजर्व बैंक के इन 19 ऑफिस में लोग 2000 रुपये के नोट को अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं ।
लिमिट रहेगी बरकरार :
बदले जा सकने वाले नोटों की अधिकतम लिमिट अभी भी बरकरार रहने वाली है । यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपये की वैल्यू के नोट एक्सचेंज हो पाएंगे । मतलब आप एक बार में 2000 रुपये के सिर्फ 10 नोट को बदलवा सकते हैं।
पोस्ट से भेजने की सुविधा :
सेंट्रल बैंक ने लोगों को पोस्ट से नोट भेजने की भी सुविधा दी है । भारत में रहने वाले लोग देश के किसी भी हिस्से से रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में से कहीं भी पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के नोट भेज सकते हैं, जिन्हें उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा । इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए पहचान पत्र/डॉक्यूमेंट भी देने होंगे।
किसी भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं नोट :
अगर आपको अभी यह नोट बदलना है तो आप किसी भी बैंक में जाकर बिना किसी डॉक्यूमेंट के बदलवा सकते हैं। आरबीआई के एक सर्वे में यह निकलकर सामने आया था कि लोग 2000 रुपये के नोट को सबसे कम पसंद करते हैं। आरबीआई ने 2000 रुपये के नए नोट की छपाई साल 2019 से ही बंद कर रखी है।